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Kya bijli vibhag bina 15 din ke notice ke light kaat sakta hai?

Anonymous  |  September 3, 2026


Answer

कानूनन बिल्कुल नहीं। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(1) के अनुसार, बिजली कंपनी को बकाया बिल पर लाइन काटने से पहले उपभोक्ता को कम से कम 15 दिनों का स्पष्ट लिखित कानूनी नोटिस देना ही होगा।