Question
Vidyut Lokpal (Electricity Ombudsman) ke paas complaint kab kare?
Anonymous | September 3, 2026
Answer
अगर आप CGRF के फैसले से असंतुष्ट हैं या उन्होंने 60 दिन में कोई फैसला नहीं दिया, तो आप आदेश आने के 30 दिनों के भीतर लखनऊ स्थित 'विद्युत लोकपाल' के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं, जो राज्य स्तर की सर्वोच्च अपीलीय अथॉरिटी है।