UPPCL & Power Sector Updates 📅 February 15, 2026

UPPCL OTS Scheme Phase-3: 28 Feb 2026 Last Date to Apply

UPPCL OTS Scheme Phase-3: 28 Feb 2026 लास्ट डेट! 100% ब्याज माफी के लिए अभी रजिस्टर करें
UPPCL OTS Scheme Phase 3 Deadline 28 Feb 2026 Surcharge Waiver India

UPPCL OTS Scheme Phase-3: 28 Feb 2026 लास्ट डेट! 100% ब्याज माफी के लिए अभी रजिस्टर करें

अगर आपके घर या दुकान का बिजली बिल हज़ारों रुपये बकाया (Pending) है, तो आपके पास अपने पैसे बचाने के लिए सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं! उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन (UPPCL) की सबसे बड़ी 'एकमुश्त समाधान योजना' (OTS - One Time Settlement) का आख़िरी चरण यानी Phase-3 चल रहा है, और इसकी अंतिम तारीख 28 फरवरी 2026 तय की गई है।

अगर आप यह सोचकर बैठे हैं कि "अगले महीने जमा कर देंगे", तो आप बहुत बड़ी ग़लती कर रहे हैं! 1 मार्च 2026 की सुबह से ही UPPCL का पोर्टल इस छूट (Waiver) को हमेशा के लिए बंद कर देगा। जो ब्याज (Surcharge) आज 100% माफ़ हो रहा है, वह 1 मार्च से वापस आपके बिल में जुड़ जाएगा और विजिलेंस (Vigilance) की टीम आपके घर का कनेक्शन काटने पहुँच जाएगी।

आपकी अपनी वेबसाइट `bijlibabu.in` के इस 'हाई-अलर्ट' (High-Alert) गाइड में, हम आपको बताएंगे कि विभाग के नए नियमों के अनुसार 2 किलोवाट (kW) तक के उपभोक्ताओं को 100% ब्याज माफ़ी के साथ-साथ 'मूलधन' (Principal Amount) में कितनी भारी छूट मिल रही है! साथ ही हम आपको पेनाल्टी (Penalty) के उन नए कड़े नियमों से भी सावधान करेंगे जो आपकी OTS कैंसिल करवा सकते हैं।

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1. Phase-3 में किसे मिलेगी छूट? (Eligibility)

विभाग के नए आदेश के अनुसार, यह योजना विशेष रूप से छोटे उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए डिज़ाइन की गई है। यह 2 किलोवाट भार तक के घरेलू (Domestic) एवं 1 किलोवाट भार के दुकानदार (Commercial) उपभोक्ताओं पर लागू होती है, जिन्होंने कभी बिल का भुगतान नहीं किया हो या 31 मार्च 2025 के बाद भुगतान नहीं किया हो!

योजना में शामिल होने के लिए पंजीकरण शुल्क ₹2000/- है (यह राशि आपके बिल में समायोजित/Adjust कर दी जाएगी)。

2. एकमुश्त (Lump sum) जमा करने पर: ब्याज 100% माफ़ और मूलधन पर छूट!

अगर आप अपना बकाया बिल एक साथ (एकमुश्त) जमा करते हैं, तो ब्याज (Surcharge) में 100% की छूट तय है। लेकिन इसके साथ ही विभाग आपके 'मूलधन' (असली बिजली का बिल) में भी भारी छूट दे रहा है:

चरण (Phase)मूलधन (Principal) पर छूट (एकमुश्त जमा पर)
प्रथम चरण (Phase 1)मूलधन पर 25% की छूट
द्वितीय चरण (Phase 2)मूलधन पर 20% की छूट
तृतीय चरण (Phase 3) - वर्तमान में चालूमूलधन पर 15% की शानदार छूट!

नोट: चूँकि अभी 'तृतीय चरण' (Phase-3) चल रहा है, पंजीकरण कराकर 30 दिनों में पूर्ण भुगतान करने पर आपको मूलधन पर 15% की छूट मिलेगी।

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3. किश्तों (Installments) में जमा करने पर नया फायदा

अगर आपके पास एक साथ पैसे नहीं हैं, तो घबराएं नहीं। किश्तों में भुगतान करने पर भी ब्याज में 100% की छूट दी जा रही है!

  • ₹750 की मासिक किश्त: अगर आप ₹750 की मासिक किश्त बनाते हैं और बिल समय से जमा करते हैं, तो आपको मूलधन में 10% की छूट मिलेगी।
  • ₹500 की मासिक किश्त: अगर आप ₹500 की मासिक किश्त बनाते हैं और बिल समय से जमा करते हैं, तो मूलधन में 5% की छूट मिलेगी।

4. सावधान! 4 बार किश्त चूके तो OTS योजना से बाहर (New Penalty Rule)

अगर आपने किश्त (Installment) का विकल्प चुना है, तो `bijlibabu.in` की यह वार्निंग ध्यान से पढ़ें। विभाग ने डिफ़ॉल्ट (Default) की स्थिति के लिए बहुत कड़े नियम बनाए हैं:

भुगतान की तिथि तक महीने के विद्युत बिल एवं महीने की किश्त धनराशि जमा न करने पर:

1. पहली बार समय से भुगतान में चूकने पर ₹50/- की पेनल्टी
2. दूसरी बार समय से भुगतान में चूकने पर ₹150/- की पेनल्टी
3. तीसरी समय से भुगतान में चूकने पर ₹300/- की पेनल्टी
4. चौथी बार समय से भुगतान में चूकने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा (यानी आपका OTS रजिस्ट्रेशन हमेशा के लिए रद्द हो जाएगा)!
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5. बिजली चोरी (Section 135) वालों के लिए 50% तक की भारी छूट!

अगर आपके घर पर विजिलेंस (Vigilance) की रेड पड़ी थी और बिजली चोरी (विद्युत चोरी) का मामला दर्ज है, तो आपके लिए यह योजना जीवनदान है। यह छूट समस्त भार एवं श्रेणी के चोरी के मामलों पर लागू होगी!

चोरी के मामलों में पंजीकरण धनराशि ₹2000/- अथवा राजस्व निर्धारण (Assessment) धनराशि का 10% (जो भी अधिक हो) जमा करनी होगी。

चरण (Phase)असेसमेंट बिल (राजस्व निर्धारण) पर छूट का नियम
प्रथम चरणपंजीकरण कर 30 दिन के अंदर राजस्व निर्धारण का 50% भुगतान (अर्थात 50% की छूट) एवं शमन शुल्क जमा करना होगा।
द्वितीय चरणपंजीकरण कर 30 दिन के अंदर राजस्व निर्धारण का 55% भुगतान (अर्थात 45% की छूट) एवं शमन शुल्क जमा करना होगा।
तृतीय चरण (अभी चालू है)पंजीकरण कर 30 दिन के अंदर राजस्व निर्धारण का 60% भुगतान (अर्थात 40% की छूट) एवं शमन शुल्क जमा करना होगा।

चूँकि अभी तृतीय चरण (Phase-3) चल रहा है, आप 28 फरवरी से पहले अप्लाई करके सीधे 40% की छूट प्राप्त कर सकते हैं और कोर्ट-कचहरी के झंझट से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं!

6. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. मैं इस योजना के लिए कहाँ से अप्लाई (पंजीकरण) कर सकता हूँ?
उपभोक्ता पंजीकरण एवं भुगतान स्वयं www.uppcl.org पर अथवा विभागीय कार्यालय, UPPCL Consumer App, फिनटेक एजेंट, मीटर रीडर एवं जनसेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से कर सकते हैं。

Q2. मेरे पास ₹2000 रजिस्ट्रेशन फीस के पैसे नहीं हैं, क्या કરूँ?
अगर आपका बिल बहुत ज्यादा है, तो आप 2026 में HDFC, Bajaj Finance या किसी 'Personal Loan App' से तुरंत 'Utility Bill Loan' ले सकते हैं। 28 फरवरी की डेडलाइन मिस न करें!

Q3. क्या मैं किश्त और करंट बिल अलग-अलग दिन जमा कर सकता हूँ?
नहीं। आपको महीने के विद्युत बिल के साथ ही महीने की किश्त धनराशि तय तिथि तक जमा करनी होगी, वरना पेनल्टी लगनी शुरू हो जाएगी。

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